बीकानेर@ 56वीं जीएसटी काउंसिल द्वारा "सिन गुड्स" यानी डी-मेरिट गुड्स जैसे पान मसाला, जर्दा व तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 40% करने के प्रस्ताव के बाद अवैध सप्लाई पर रोक के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है।
इसी क्रम में सेन्ट्रल जीएसटी जोधपुर के प्रधान आयुक्त सु. अनंत कृष्णन और अपर आयुक्त (एंटी ईवेजन) मुकेश कटारिया के निर्देश पर बीकानेर ग्रामीण संभाग की टीम ने जयपुर रोड पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर पकड़ा।
कंटेनर में करीब 63 लाख रुपये मूल्य का बिना बिल का पान मसाला और जर्दा भरा हुआ था।
सहायक आयुक्त भूपेंद्र छीपा ने बताया कि जब्त माल पर 59 लाख 6 हजार 880 रुपये की पेनल्टी वसूली गई है, वहीं 29 लाख 53 हजार 440 रुपये की कर देयता भी बनती है।
यह कार्रवाई एंटी ईवेजन शाखा के अधीक्षक संजय कुमार सोनी के नेतृत्व में हुई, जिसमें निरीक्षक अतुल गोयल, कार्यकारी सहायक सूर्यप्रकाश बिश्नोई, हेड हवलदार महेश कुमार जावा और कन्हैयालाल देवड़ा शामिल रहे।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि 56वीं जीएसटी काउंसिल के निर्णयों के बाद इस तरह की कड़ी चेकिंग आगे भी जारी रहेगी।
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