– स्वास्थ्य विभाग सख्त: गाढ़वाला और श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की दुकानों पर गिरीज गाज; जांच में मिलीं खामियां तो औषधि नियंत्रक ने जारी किया आदेश
– 10 दिन तक लटकेगा ताला: हबीब और हीना मेडिकल स्टोर पर सबसे बड़ी कार्रवाई; देखें कहीं आपकी नजदीकी दुकान तो लिस्ट में नहीं?
बीकानेर, 2 फरवरी (सोमवार)।बीकानेर में दवा बिक्री के नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर औषधि नियंत्रण संगठन (Drug Control Organization) ने शिकंजा कस दिया है। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने जिले के 4 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) निलंबित कर दिए हैं।
सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने आदेश जारी करते हुए इन दुकानों को निर्धारित दिनों तक दवा बेचने से रोक दिया है। यह निलंबन 9 फरवरी से प्रभावी होगा।
इन 4 मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई
विभाग ने गड़बड़ी की गंभीरता के आधार पर सजा (निलंबन अवधि) तय की है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की दुकानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
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क्र. |
मेडिकल स्टोर का नाम व पता |
निलंबन अवधि |
तारीख (कब से कब तक बंद) |
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1. |
हबीब मेडिकल एंड जनरल स्टोर, स्टेशन रोड, मोमासर बास (श्रीडूंगरगढ़) |
10 दिन |
09 फरवरी से 18 फरवरी तक |
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2. |
हीना मेडिकल स्टोर, कीतासर बिदावतान |
10 दिन |
09 फरवरी से 18 फरवरी तक |
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3. |
चौधरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बस स्टैंड, बिग्गा बास (श्रीडूंगरगढ़) |
05 दिन |
09 फरवरी से 13 फरवरी तक |
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4. |
अमित मेडिकल एंड जनरल स्टोर, गाढ़वाला |
04 दिन |
09 |
नियम नहीं माने तो दुकान बंद
अनुज्ञापन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि विभाग की टीम ने इन स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया था।वहां दवाओं के रखरखाव, बिलिंग या रिकॉर्ड संधारण में कमियां (अनियमितताएं) पाई गईं। विभाग ने साफ किया है कि लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान ये दुकानदार किसी भी प्रकार की दवा की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे। अगर इस दौरान दुकान खुली मिली या बिक्री होती पाई गई, तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

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