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बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा:पत्नी ही निकली पति की कातिल; चादर से मुंह दबाकर की हत्या, फिर अलमारी में आग लगाकर रची 'हादसे' की साजिश

India-1stNews



– मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आगे टूटी वीरपाल कौर: रोज की मारपीट से तंग आकर राजकुमार को सुलाया मौत की नींद; पुलिस ने आरोपी पत्नी को भेजा जेल

– महिला टीम की बड़ी सफलता: नयाशहर थानाधिकारी कविता पूनियां और कौशल्या हेड कांस्टेबल ने कड़ी पूछताछ में उगवाया सच

बीकानेर, 11 फरवरी (बुधवार)।बीकानेर जिले के खाजुवाला थाना क्षेत्र के चक 13 DKD में पिछले साल अगस्त में हुई राजकुमार बाजीगर की संदिग्ध मौत का मामला अब सुलझ गया है। बीकानेर पुलिस की विशेष टीम (SIUCAW) ने खुलासा किया है कि राजकुमार की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वीरपाल कौर द्वारा सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी।

क्या थी घटना?

​11 अगस्त 2025 को राजकुमार का शव उसकी ढाणी में मिला था। मृतक के पिता पप्पुराम ने अपने बेटे की हत्या का संदेह जताते हुए खाजुवाला थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला अनुसंधान सेल (SIUCAW) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की थी।

ऐसे खुला हत्या का राज

​घटनास्थल के निरीक्षण और FSL टीम के साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि मौत सामान्य नहीं थी। अनुसंधान के दौरान पत्नी वीरपाल कौर के बयानों में विरोधाभास मिला।नयाशहर थानाधिकारी कविता पूनियां, कौशल्या हेड कांस्टेबल और रामकुमार सउनि ने वीरपाल कौर से गहन पूछताछ की। पुलिस की तैयार की गई 'प्रश्नावली' और मनोवैज्ञानिक तरीकों के सामने आरोपी पत्नी ज्यादा देर टिक नहीं सकी और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

खौफनाक साजिश: हत्या के बाद लगा दी आग

​आरोपी वीरपाल कौर ने पूछताछ में बताया कि उसका पति राजकुमार रोजाना उसके साथ मारपीट करता था। इस प्रताड़ना से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसने खौफनाक कदम उठाया. रात को जब राजकुमार सो रहा था, वीरपाल ने बेड पर बिछी चादर से उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया।हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसने कमरे में रखी अलमारी में आग लगा दी। इसके बाद उसने कमरे का कुंडा बाहर से बंद कर दिया और पड़ोसी महेंद्र बाजीगर की ढाणी में चली गई। सुबह वापस आकर उसने खुद ही पुलिस और पिता को पति की मौत की खबर दी।

न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोपी

​पुलिस ने वीरपाल कौर के विरुद्ध BNS 2023 की विभिन्न धाराओं (103(1), 326(G), 238(A)) के तहत मामला प्रमाणित मानते हुए उसे गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है।


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