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पान की दुकानों पर 18 साल से छोटे बच्चों को अब नहीं मिलेंगे तंबाकू उत्पाद

India-1stNews





 
बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बुधवार को '18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है' स्लोगन लिखे पोस्टर का विमोचन किया। 

बीकानेर पान मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए पोस्टर शहर के चार सौ खुदरा पान की दुकानों पर लगाए जाएंगे। दुकानदारों द्वारा इन नियमों की पालना भी की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से यह आश्वासन सचिव भंवरलाल स्वामी ने संभागीय आयुक्त को दिया। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से संभागीय आयुक्त का बुके भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने संभागीय आयुक्त के समक्ष अपने विचार रखे। 

एसोसिएशन के संगठन मंत्री जेठाराम सोलंकी ने बताया कि पान की दुकान पर 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए तांबाकू की कोई भी सामग्री बेची नहीं जाएगी। इसलिए खुदरा पान विक्रेताओं को नियमानुसार तंबाकू उत्पाद बिक्री करने का लाइसेंस संबंधित विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम से प्रमाणित कर दिलवाने का सुझाव दिया और कहा कि इससे अवैधानिक तरीके से तंबाकू बिक्री पर रोक लगेगी।  एसोसिएशन के उमेश सोलंकी ने खुदरा विक्रेताओं को व्यापार में आ रही परेशानी से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त से मिलने वालों मे एसोसिएशन के सचिव भंवरलाल स्वामी, संगठन मंत्री जेठाराम सोलंकी, महेश किराडू, उमेश सोलंकी, हरिप्रसाद शर्मा, कैलाश गहलोत, रामदेव मोदी, महेश तंवर, अशोक सोलंकी, चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, योगेश शर्मा आदि थे।

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