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बीकानेर: गजनेर रोड पुल के नीचे कातिलाना हमले में 9 नामजद बदमाशों पर FIR दर्ज; कोर्ट में गवाही देने से मना करने पर किया हमला

India-1stNews



​— गवाही रोकने के लिए खूनी खेल: दोस्त यतिन्द्र गौड़ के साथ हुई मारपीट के मुकदमे में मुख्य गवाह था चेतन सिंह; पक्ष में बयान न देने पर दी गई थी जान से मारने की धमकी।

आरिफ ने दी थी पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी: दबाव में न आने पर आरिफ ने अपने भतीजों और दोस्तों के साथ मिलकर रची कातिलाना हमले की साजिश।

9 नामजद सहित 17-18 हमलावर: रिपोर्ट पर अलराज, रियाज, सोहेल, शाहरुख तंवर सहित अन्य के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज।

सउनि सुभाष चन्द्र को सौंपी जांच: लाठियों, पाइप और सरियों से लैस होकर कैंपर गाड़ी में आए थे बदमाश; स्विफ्ट कार को घेरकर किया था जानलेवा हमला।

बीकानेर, 13 जुलाई (सोमवार)। बीकानेर शहर के सदर थाना इलाके में गजनेर रोड पुल (ओवरब्रिज) पर दो दिन पूर्व कार सवार युवकों पर हुए सरेआम कातिलाना हमले के मामले में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 नामजद सहित 17-18 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की विस्तृत जांच में सामने आया है कि यह खूनी हमला न्यायालय में चल रहे एक गंभीर मुकदमे में गवाही (बयान) बदलने से मना करने और कोर्ट में सच बोलने की सजा देने के लिए रंजिशवश किया गया था।

कैंपर गाड़ी में आए थे हथियारों से लैस बदमाश, स्विफ्ट कार को घेरा

​सदर थाना पुलिस के अनुसार, इस खूनी वारदात को लेकर पीड़ित पक्ष के रिपुदमन सिंह की ओर से सदर थाने में नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई गई है। शिकायत के अनुसार, गत 10 जुलाई की रात करीब 10:40 बजे चेतन सिंह (चिंटू सिंह), नवरतन और लोकेश अपनी स्विफ्ट गाड़ी (संख्या MH 02 CL 3615) में सवार होकर पंडित धर्मकांटा से रानीबाजार की तरफ जा रहे थे।

​जैसे ही उनकी कार गजनेर रोड पुल के नीचे पहुंची, तभी वहां पहले से घात लगाकर एक कैंपर गाड़ी (संख्या RJ 07 GE 3826) में सवार होकर आए बदमाश उनके आगे अड़ गए। कैंपर में से अलराज, रियाज, सोहेल, शाहरुख तंवर, अजय पंवार, अजयपाल विश्नोई, अंकित डेलू, आरिफ और एक अन्य सहित 7-8 अन्य बदमाश हाथों में लोहे के पाइप, सरिए और लाठियां लेकर नीचे उतरे और पीड़ितों की कार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया।

कार से बाहर निकालकर सिर पर किए वार, तीन युवक लहुलुहान

​हमलावरों ने क्रूरता दिखाते हुए स्विफ्ट कार के शीशे तोड़ दिए और तीनों युवकों को जबरन खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। बदमाशों ने मुख्य रूप से चेतन सिंह को निशाना बनाते हुए उसके सिर, हाथ और पैरों पर लोहे के सरियों से जानलेवा वार किए। बीच-बचाव करने आए नवरतन और लोकेश पर भी लाठियों से बेरहमी से हमला किया गया। इस भीषण हमलेबाजी में चेतन सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं नवरतन और लोकेश के भी सिर व शरीर पर गहरी चोटें आई हैं.

सेशन कोर्ट में होनी थी गवाही, मुकर्रर बयान न देने पर आरिफ ने रची साजिश

​एफआईआर में हमले के पीछे की मुख्य वजह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल, आरोपी सोहेल और रियाज ने पूर्व में चेतन सिंह के एक दोस्त यतिन्द्र गौड़ के साथ गंभीर मारपीट की थी, जिसमें चेतन सिंह मुख्य चश्मदीद गवाह था। यह मुकदमा वर्तमान में बीकानेर के सेशन न्यायालय (Session Court) में विचाराधीन है और इसमें चेतन सिंह की कोर्ट में गवाही होनी तय थी।

​आरोपी सोहेल, रियाज और उनके साथी लगातार चेतन सिंह पर कोर्ट में अपने पक्ष में (झूठी) गवाही देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन चेतन सिंह ने अपराधियों के आगे झुकने और झूठी गवाही देने से साफ मना कर दिया। इस बात से बौखलाकर रियाज के चाचा आरिफ ने चेतन सिंह को रास्ते में रोककर कोर्ट में गवाही देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। आरिफ ने चेतन को यहां तक कहा था कि अगर कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दिया, तो वह उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद जब चेतन सिंह अपने फैसले पर अडिग रहा, तो रंजिश के चलते आरिफ ने अपने भतीजों और उनके गैंग के शातिर बदमाशों के साथ मिलकर इस कातिलाना हमले को अंजाम दे डाला।

हमलावरों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज, तलाश जारी

​सदर थाना पुलिस ने रिपुदमन सिंह की रिपोर्ट पर आरिफ, उसके भतीजों और दोस्तों सहित अन्य अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास (कातिलाना हमला), अवैध रूप से रोकने, हथियार से लैस होकर हमला करने और धमकी देने सहित कई अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

​सदर थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और कोर्ट कचहरी से जुड़े रंजिश के इस प्रकरण की जांच सहा. उपनिरीक्षक (ASI) सुभाष चन्द्र को सौंपी है। पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों, धोबी तलाई और अन्य क्षेत्रों में लगातार दबिश दे रही हैं ताकि सभी फरार नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचा जा सके.

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