राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। रात 10.45 बजे उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। यह सभी के लिए है। 100 यूनिट खपत तक बिजली बिल शून्य है। अब प्रदेश के किसी भी नागरिक को 100 यूनिट बिजली का बिल नहीं देना होगा। फिर चाहे वह 500 यूनिट का प्रयोग कर रहा हो या 1000 का। पहले 100 यूनिट बिजली का फिल माफ रहेगा।
कॉमर्शियल कनेक्शन वालों को भी मुफ्त बिजली
अब तक केवल घरेलू कंज्यूमर्स को ही 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी। अब हर कैटेगरी के कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। आपका कॉमर्शियल कनेक्शन है तो भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
इसके साथ ही 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह छूट 1 जून से लागू हो जाएगी। प्रदेश में कुल घरेलू उपभोक्ता 1.24 करोड़ हैं। यह राहत सभी को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह छूट उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में अपना पंजीकरण है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
- मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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- 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.
- 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.
- खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.
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