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बीकानेर: 2 सांडों के हमले में किसान की मौत, कोर्ट ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 33 लाख रुपए देने का आदेश

India-1stNews




बीकानेर में 2 सांडों के हमले में किसान की मौत के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायत समिति को दोषी माना है। फैसला सुनाते हुए बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 33 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार- 21 मई 2018 को बीकानेर के केसरदेसर जाटान गांव निवासी आशाराम सुथार (40) की सांडों के हमले में मौत हो गई थी। वे अपने घर जा रहे थे। उस दौरान गली में लड़ रहे दो सांडों ने आपस में लड़ते हुए आशाराम पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौत हो गई थी।

2018 में हुई मौत, 6 लोग आश्रित थे
बीकानेर के केसरदेसर जाटान गांव निवासी आशाराम सुथार (40) की 21 मई 2018 को 2 लड़ते हुए सांडों के हमले में मौत हो गई थी। मृतक सुथारी कार्य (कारीगर) और कृषि से सालाना 2.89 लाख रुपए कमाते थे। उन पर उनकी पत्नी, तीन बच्चे और माता-पिता सहित 6 लोग आश्रित थे। सरकारी वकील कमल नारायण पुरोहित और मृतक के परिवार की ओर से बच्छराज कोठारी व रामचन्द्र मारू ने पैरवी की।

 ​​​​कोर्ट ने सरकार-पंचायत समिति को दोषी माना ​​​​​​​
कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में डालकर आमजन की सुरक्षा करना जिम्मेदारों का दायित्व था, जिसमें वे विफल रहे। इसलिए राज्य सरकार और पंचायत समिति को दोषी माना गया। कोर्ट ने दोनों प्रतिवादी को संयुक्त या अलग-अलग रूप से मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 33.22 लाख रुपए का मुआवजा देने आदेश
कोर्ट ने मृतक की मासिक आय 24,093 रुपए मानी, जिसमें से मृतक के खर्च के रूप में 6,023 रुपए घटाकर आश्रितों के लिए 18,070 रुपए की गणना की। इसी आधार पर क्षतिपूर्ति के 32.52 लाख, सहजीवन क्षति के 40 हजार, अंतिम संस्कार के 15 हजार और लोस ऑफ एस्टेट के 15 हजार रुपए सहित कुल 33.22 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया।

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