बीकानेर@ महिला उत्पीड़न न्यायालय की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेंकने के सनसनी खेज मामले में दो आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 1.40 लाख रुपए अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह राशि जमा नहीं कराई तो 21 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
5 मई, 20 को बीछवाल थाना पुलिस को हुसंगसर के पास नहर में एक महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश मिली थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज की। मामले की जांच की तो सामने आया कि उसका अपहरण कर नहर के पास सामूहिक दुष्कर्म किया गया और रस्सी से गला घोंट हत्या कर लाश को निर्वस्त्र हालत में ही नहर में फेंकी दी गई। सात मई, 20 को दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने वारदात में शामिल जामसर में रीको फार्म हाउस की सड़क नंबर 3 पर रहने वाले आमीन जोईया और रावतसर रोड पर कालू चूना फैक्ट्री निवासी हासिब उर्फ हासिम को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1.40 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर उन्हें 21 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभिोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभिोजक शिव ंकर स्वामी ने की।
पुलिस ने ही एफआईआर की, साक्ष्य जुटाए जिससे गुनहगारों को सजा मिली : आईओ तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी सीओ सदर और वर्तमान में आईजी ऑफिस के एएसपी विजिलेंस पवन कुमार भदौरिया ने बताया कि अज्ञात महिला की लाश मिलने के बाद उसकी पहचान मुश्किल थी। क्योंकि, तब कोरोना काल चल रहा था और पूरी तरह लॉकडाउन था। ऐसे में बीछवाल एसएचओ मनोज शर्मा और उनकी टीम ने अलग-अलग जगह जाकर छानबीन की तो पहचान हो पाई। उसके बाद आरोपियों के साथ महिला को देखे जाने की जानकारी सामने आई और पूरी वारदात का खुलासा हो गया। अब पुलिस को पुख्ता साक्ष्य जुटाने थे। वारदात किसी ने देखी नहीं थी। ऐसे में डायटम टेस्ट करवाया तो रिपेार्ट में आया कि पानी में डूबने से पहले महिला की मौत हो चुकी थी। मौका-ए-वारदात के पास से महिला के कपड़े और रस्सी बरामद की गई जिससे उसका गला घोंटा गया था।
पीएम रिपोर्ट से चोटें सामने आईं। एफएसएल, डीएनए, चिकित्सकों की रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। साक्ष्य मजबूत होने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला अपने बच्चों के साथ एक फैक्ट्री के कमरे में रहती थी। आमीन और हासिब ने योजना बनाई। 4 मई, 20 की रात को दोनों महिला को नहर की तरफ ले गए। वहां दोनों ने महिला से बारी-बारी से दुष्कर्म किया। मारपीट की और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को निर्वस्त्र कर नहर में फैंक दिया और फरार हो गए। अगले दिन आरडी के बेलदार खारा निवासी रेखाराम कुम्हार ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि ड्यूटी के दौरान उसने 11.50 एएम पर पानी पर तैरती महिला की लाश देखी जो जामसर की ओर से आ रही थी। अज्ञात महिला की लाश मिलने पर बीछवाल थाने में मर्ग दर्ज की गई।
शव को पीबीएम अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया। एसआई सुमन शेखावत ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए। मृतका 25-26 साल की बिहारी मजदूर की तरह लग रही थी। करणी औद्योगिक क्षेत्र और नहर के आसपास पूछताछ करते हुए पुलिस खारा औद्योगिक क्षेत्र में ब्रह्माणी फैक्ट्री पहुंची तो वहां बिहार की रहने वाली एक महिला ने फोटो देखकर मृतका को पहचान लिया और अपनी जेठूती बताया जो अपने बच्चों के साथ फैक्ट्री के एक कमरे में रहती थी।
उसके बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि 4 मई, 20 की रात को मूल रूप से श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में सेखड़ा निवासी आमीन खां और यूपी में सिद्धार्थ नगर के भवानीगंज निवासी हासिब महिला को नहर की तरफ ले जाते हुए देखे गए थे। पुलिस ने दोनों को उठाकर पूछताछ की तो उन्होंने दुष्कर्म और हत्या की वारदात स्वीकार कर ली। उसके बाद सात मई, 20 को बीछवाल थाने में मुकदमा दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू की गई।
0 Comments