बीकानेर@ जोधपुर हाईकोर्ट ने बीकानेर के पूर्व राजपरिवार के संपत्ति विवाद में सिद्धिकुमारी की याचिका पर राज्यश्री व अन्य को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही जिला न्यायालय की ओर से 21 नवंबर, 24 को दिए आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है।
राज्यश्री कुमारी की ओर से बीकानेर कोर्ट में आग्रह किया गया था कि स्व. महाराजा डॉ. करणी सिंह की वसीयत से सुशीला कुमारी को जो चल संपत्तियां प्राप्त हुई, वो खुर्दबुर्द ना हो। इसके लिए न्यायहित में आवश्यक है कि मौका कमिश्नर नियुक्त कर संपत्तियों की सूची तैयार करवा ली जाए। इस संबंध में सिद्धिकुमारी की ओर से आपत्ति नहीं की गई। कोर्ट ने त्रिलोचन शर्मा को कमिश्नर नियुक्त किया और निर्देश दिए कि संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को साथ ले जाकर संपत्तियों की सूची तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।
इस मामले में सिद्धिकुमारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 21 नवंबर, 24 के आदेश में ट्रायल जज ने घटनास्थल का निरीक्षण करने और अचल संपत्तियों की सूची तैयार करने के लिए एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त किया। यह भी प्रतीत होता है कि कमिश्नर ने उस आदेश की अनुपालना में न केवल पक्षकारों को फोटोग्राफर की सेवा प्रदान करने के लिए कहा, बल्कि उन्हें वसीयत की प्रति प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। एडवोकेट कमिश्नर को वसीयत आदि की प्रति प्राप्त करने का कार्य नहीं सौंपा गया था।
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