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आज से सात बजे बाद बीकानेर के बाजार रहंगे बंद, ब्लैकआउट के दौरान वाहन नही चला सकेंगे

India-1stNews




भारत-पाक तनाव को देखते हुए बीकानेर में भी ऐतिहात बरती जा रही है। जिसके चलते कई अहम फैसले लिये जा रहे है। ऐसे में जिला कलक्टर नम्रता ने एक आदेश जारी कर आज से बाजार बंद करने का समय तय कर दिया गया है। जिला कलक्टर नम्रता ने बताया कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दें। इनमें आपात स्थिति वाली दुकानों को छोड़ शेष सभी प्रतिष्ठानों पर ये आदेश लागू होंगे।इसके तहत सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है।शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटल,मैरिज पैलेस,रिसोर्ट,घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक,धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाइटिंग और तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

ये रहंगे नियम

बाजार सायं 7 बजे तक बंद कर दें।
जिले में ब्लैकआउट के दौरान सभी प्रकार की लाइट्स बंद रखें।
ब्लैकआउट के दौरान दुपहिया,तिपहिया और चार पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रखें।
डिफेंस एरिया की परिधि के दायरे में आवागमन पूरी तरह वर्जित रहेगा।
इस क्षेत्र में अवांछनीय रूप से कोई भी व्यक्ति घूमता दिखा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
विवाह सहित अन्य आवश्यक समारोह दिन के समय आयोजित किए जाएं।
शाम 7 बजे से डीजे लाइटिंग और तेज ध्वनि यंत्रों पर रोक रहेगी।
जिले के कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक रहेंगे बंद
नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंध के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार बीकानेर जिले के समस्त कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी राम गोपाल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित में सभी प्रबंधक इसकी पालना सुनिश्चित करें।

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