बीकानेर। बीकानेर की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को चर्चित एफआईआर संख्या 193/2025 में आरोपी दिनदयाल गौड़ को ज़मानत प्रदान की। यह मामला 04 अगस्त 2025 को बीछवाल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले के अनुसार, पीड़िता जो फ़िलीपींस की नागरिक है, उसने शिकायत में कहा था कि घटना की रात आरोपी ने उसे और उसकी सहेली डोना को सागर होटल, बीकानेर में पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी के दौरान शराब के प्रभाव में कुछ अप्रिय घटनाएँ हुईं, जिससे माहौल बिगड़ गया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत में दिए गए बयान में महिला ने कहा कि बाद में उसके और आरोपी के बीच गलतफहमी दूर हो गई है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और आरोपी को अब न्यायिक अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता और पीड़िता के विदेशी होने की वजह से संवेदनशीलता का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत ने आरोपी को ज़मानत बांड भरने और कुछ शर्तों—जैसे शहर से बाहर जाने के लिए अनुमति लेना और जांच में सहयोग करना—के साथ रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त की ओर से सीनियर अधिवक्ता कुलदीप शर्मा और एडवोकेट नितिन चुरा ने पैरवी की।
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