बीकानेर। विशिष्ट मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 3) के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार ने 6 साल पुराने चेक अनादरण प्रकरण में आरोपी रमेश कुमार बत्रा को 4 माह के कारावास एवं 1 लाख 65 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
प्रकरण का विवरण
परिवादी विनोद की ओर से अधिवक्ता भंवर लाल बिश्नोई ने परिवाद दायर करते हुए बताया कि आरोपी रमेश कुमार, जो उनका परिचित था, ने घरेलू जरूरतों के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले उसने परिवादी को एक चेक सौंपा, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
आरोपी का पक्ष
आरोपी ने अपना बचाव करते हुए मामले को झूठा करार दिया।
अदालत का निर्णय
न्यायालय ने माना कि आरोपी ने उधार लिए रुपए का भुगतान नहीं किया और चेक भी अनादृत हो गया। इस आधार पर कोर्ट ने मुक्ताप्रसाद निवासी रमेश कुमार पुत्र दाताराम को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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