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ब्रिटिश एयर वेज कंपनी पर लगा जुर्माना

India-1stNews






बीकानेर के अतुल व्यास ने ब्रिटिश एयर वेज कंपनी से हवाई यात्रा कि एक टिकट दिनांक 02.09.2020 को दिल्ली एयरपोर्ट से वाश्गिंटन (यूएसए) की बुक करवाई । परिवादी जब अपनी हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर पंहुचा तो एयर लाईन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा परिवादी को हवाई यात्रा करने से मना कर दिया गया तथा परिवादी द्वारा कारण पुछने पर उचित कारण नहीं बताया जिस कारण कोरोना काल में परिवादी को पुरी रात एयरपोर्ट पर परेशान रहा तथा दिल्ली में ओर भी कई तरह की परेशानीयों का सामना करना पडा । जिस बाबत परिवादी द्वारा अपने टिकट की राशि की मांग कंपनी से की तो कंपनी द्वारा टिकट की राशि लौटाने से इंकार कर दिया गया जिससे हताहत होकर परिवादी द्वारा एक परिवाद दिनांक 08.10.2021 को बीकानेर में स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर में प्रस्तुत किया। जिसमें स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर द्वारा ब्रिटिश एयरवेज कंपनी को आदेश दिया कि  परिवादी को टिकट की पुर्नभुगतान की गई राशि 43316/-रू पर परिवाद प्रस्तुत होने से पुर्नभुगतान की दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान तथा परिवादी को हुई मानसिक परेशानी बाबत 10 हजार रूपये एवं परिवादी व्यय के रूप में 5 हजार रूपये देने का अवार्ड (पंचाट) स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा, सदस्यगण रामकिशन शर्मा एवं प्रियंका पुरोहित ने परिवादी के पक्ष में पारित किया । परिवादी की ओर से अधिवक्ता नितिन चूरा ने पैरवी की।

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