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बीकानेर पश्चिम उम्मीदवार सहित छह अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया नोटिस

India-1stNews





अपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित- प्रसारित नहीं करवाने वाले छह अभ्यर्थियों को नोटिस

बीकानेर , 16 नवंबर।जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित प्रकाशित करवाने के निर्देश की अनुपालना नहीं करने वाले 6 अभ्यर्थियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नोखा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी मगनाराम और राम प्रताप को टीवी पर इस सूची का प्रसारण नहीं करवाने पर नोटिस जारी किया गया है ।श्री डूंगरगढ़ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी डॉ विवेक माचरा द्वारा टीवी पर आपराधिक रिकॉर्ड सूचना का प्रसारण नहीं करवाने पर नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निग अधिकारी द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू राम को संबंधित सूचना किसी भी माध्यम पर अब तक प्रकाशित प्रसारित नहीं करवाने पर नोटिस जारी किया गया है ।बीकानेर पूर्व से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी मनोज विश्नोई द्वारा भी टीवी पर सूचना समय पर नहीं दिए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग लाल कुमावत द्वारा अपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में किसी भी माध्यम पर सूचना का प्रकाशन- प्रसारण नहीं करवाने पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को क्रमशः सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में तीन बार प्रकाशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
 प्रथम प्रकाशन व प्रसारण 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच किया जाना था। 

संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस अवधि के दौरान प्रशासन व प्रसारण नहीं करवाए जाने पर नियमों की अवहेलना मानते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा  संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया है। 

 अपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में यदि कोई हो तो संबंधित अभ्यर्थी को द्वितीय प्रकाशन 14 नवंबर 2023 से 17 नवबर 2023 के बीच तथा तृतीय प्रकाशन 18 नवंबर 2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक ( 23-11-2023 तक) करवाना होगा।   सी-1 प्रारुप में अभ्यर्थियों को एवं सी-2 प्रारूप में राजनीतिक दलों को यह सूचना प्रकाशित करवानी होगी। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।

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