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बीकानेर: बहु को सास के घर से हटने का आदेश, पुलिस को किया पाबंद

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बीकानेर: बहु को सास के घर से हटने का आदेश, पुलिस को किया पाबंद 

बीकानेर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हेमंत जानू ने घरेलू हिंसा के एक मामले में बहु को सास के घर से हटने के आदेश दिए और सदर थाना पुलिस को इसकी पालना करवाने के लिए कहा है। भुट्टों का चौराहा निवासी 72 वर्षीय लक्ष्मीकंवर की ओर घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में वर्ष, 22 में कोर्ट में परिवाद पेश किया।

परिवाद में बताया गया कि वर्ष, 20 में उसकी पुत्रवधु प्रिया उर्फ सुमन शेखावत ने अपने पति से झगड़ा किया और कोई ठोर-ठिकाना नहीं होने के कारण अपनी बेटी के साथ सास के घर आकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद ही प्रिया ने सास से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे तंग-परेशान व मारपीट करने लगी। दोनों में मुकदमेबाजी भी हुई। बाद में प्रिया ने भी सास के विरूद्व घरेलू हिंसा का परिवाद कोर्ट में पेश किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। सास की ओर से पेश परिवाद पर उनकी ओर से एडवोकेट सुनीता दीक्षित ने पैरवी की और न्यायालय से जल्द सुनवाई का आग्रह किया। कोर्ट ने अपने फैसले में बहु को सास के घर से हटने के आदेश दिए हैं। सदर पुलिस थाने के एसएचओ को इस आदेश की पालना के लिए पाबंद किया गया है। कचहरी परिसर में इस फैसले की चर्चा है।

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