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बीकानेर: आरटीई एडमिशन लॉटरी के टाइमफ्रेम में अचानक हुआ बदलाव, अब इस तारीख तक जन्में बच्चे भी कर सकते है आवेदन

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बीकानेर: आरटीई एडमिशन लॉटरी के टाइमफ्रेम में अचानक हुआ बदलाव, अब इस तारीख तक जन्में बच्चे भी कर सकते है आवेदन

राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट्स पर निशुल्क एडमिशन के लिए अब दस मई तक आवेदन किया जा सकता था। बुधवार को इस एडमिशन के लिए लॉटरी जारी होनी थी, लेकिन अचानक इसमें संशोधन करते हुए लॉटरी 13 मई को जारी करने का निर्णय किया गया है। ऐसे में स्कूलों में एडमिशन फिर विलंब से शुरू हो सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की लास्ट डेट बढ़ाकर अब दस मई कर दी गई है।इसके साथ ही अब जन्म दिनांक की गणना एक अप्रैल से की जाएगी। पूर्व में 31 जुलाई से उम्र निर्धारित थी। अब जुलाई 24 के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं हाेंगे। तय उम्र 1 अप्रैल 24 तक क्लास की उम्र के हिसाब से होनी चाहिए।

नए टाइम फ्रेम के अनुसार 13 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद श्री अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी (पीपी-3) एवं कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि अब आरटीई की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी। पूर्व में आरटीई में आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि 31 जुलाई, 2024 की गई थी, जबकि गत सत्र में आयु निर्धारण की तिथि 31 मार्च, 2023 थी, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले बालक-बालिकाएं आवेदन से वंचित हो रहे थे। आरटीई में आवेदन से प्रभावित बालक-बालिकाएं को अवसर प्रदान करने के लिए अब राज्य सरकार ने आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर 1 अप्रैल, 2024 तय की है। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित 31 जुलाई, 2024 को आधार तिथि मानते हुए जिन बालक-बालिकाओं ने आवेदन कर दिया है, वे सभी आवेदन मान्य होंगे।

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