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बीकानेर: संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच पर पांच वर्ष चुनाव लड़ने से लगाई रोक

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बीकानेर: संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच पर पांच वर्ष चुनाव लड़ने से लगाई रोक

बामनवाली के पूर्व सरपंच पांच वर्ष नहीं लड़ सकेंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

बीकानेर, 21 जून। जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बामनवाली के पूर्व सरपंच उदाराम को पांच साल तक पंचायत राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।

संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को निजी जल कुंड एवं भूमि सुधार कार्य का लाभ देकर मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत सही पाए जाने पर उदाराम के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है।
            
संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की गई। जांच के बाद उदाराम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान उदाराम द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए यह आदेश जारी किए गए।

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