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बीकानेर: चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए पुलिस पहुंची दुकानों पर, पर मौत का मांझा निकला खाली हाथ

India-1stNews




बीकानेर@ अक्षय तृतीया के अवसर पर बीकानेर जिले सहित आसपास के क्षेत्र में पतंगबाजी खूब होती है। इस बीच चाइनीज मांझे की बिक्री भी खूब होती है और उससे पक्षियों और आम लोगों को काफी नुकसान होता है। कई बार उनकी जान पर बन आती है। इसी को देखते हुए नापासर थाना अधिकारी लक्ष्मण सुथार, हेड कांस्टेबल गोकुलचंद मीणा के साथ बुधवार को कस्बे के बाजार में पहुंचे। वहां पर पतंगों की दुकानों का निरीक्षण किया।

शाम को करीब 2 घंटे तक नापासर मुख्य बाजार में लगी पतंगों की दुकानों पर तलाशी अभियान चलाया। थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने दुकानों की तलाशी लेते हुए दुकानदारों को समझाया कि किसी भी सूरत में चाइनीज मांझा बेचते हुए पाए गए तो बख्शा नहीं जाएग। पर दुकानदार अपने ठिकाना बदल चुके है। वो घरों से सप्लाई करने में माहिर हो गए है। एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चायनीज मांझे को ही लोग पसंद करते हैं। क्योंकि, यह मांझा नायलॉन और प्लास्टिक के मिश्रण से बनाया जाता है और यह बहुत मजबूत और तेज होता है। जबकि देशी मांझा कपास और रेशम का बना होता है। इस वजह से यह कम मजबूत होता है। हालांकि, यदि कोई बड़ा चाइनीज मांझा मांगता है, तो उसे नहीं दिया जाता है। साथ ही दुकानों पर इसकी उपलब्धता, बेचते नहीं है बताया जाता है। 

प्रशासन के आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती हैं, अतः इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।


इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।



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