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कबीर यात्रा पर कानूनी टकराव : लोकायन संस्थान बनाम मलंग फोक फाउंडेशन, कोर्ट ने भेजा नोटिस

India-1stNews



बीकानेर। राजस्थान कबीर यात्रा से जुड़ा विवाद अब अदालत तक पहुँच गया है। जिला न्यायालय बीकानेर में दायर वाद संख्या 203/2025 चन्द्रकुमार पुरोहित बनाम लोकायन संस्थान पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना की अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितम्बर 2025 को होगी।

वादपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लोकायन संस्थान की कार्यकारिणी व चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ की गईं। 1 दिसम्बर 2023 को आम सभा तथा 24 दिसम्बर 2023 को हुए कार्यकारिणी चुनाव में कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर नियमों की अनदेखी की गई। याचिकाकर्ता ने संस्था से अपनी सदस्यता व पदाधिकारी पद से हटाए जाने को भी अवैध बताया है।

वाद में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 ने संस्था के प्रमुख कार्यक्रम “राजस्थान कबीर यात्रा” और अन्य गतिविधियों को मलंग फोक फाउंडेशन नामक नई संस्था को हस्तांतरित कर दिया। फंडिंग, बैंक खाते और प्रायोजन राशि का संचालन भी वहीं से किया गया, जिससे लोकायन संस्थान के हित प्रभावित हुए हैं।

न्यायालय ने सभी पक्षों को अगली तारीख पर उपस्थित होकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्रतिवादी समय पर जवाब दाखिल नहीं करते, तो एकतरफा निर्णय भी सुनाया जा सकता है।

गौरतलब है कि लोकायन संस्थान वर्ष 2012 से लगातार राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन करता आया है। इस वर्ष 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक यात्रा प्रस्तावित है, लेकिन विवाद और अदालत में मामला लंबित होने से आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।




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