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बीकानेर में औषधि विभाग की सख्ती: अनियमितताएं मिलने पर 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

India-1stNews



बीकानेर, 18 नवम्बर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की बिक्री में अनियमितता बरतने वाले मेडिकल स्टोर्स पर नकेल कसी है। जांच के दौरान विभिन्न खामियां पाए जाने पर विभाग ने जिले के सात मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं।

​अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि विभागीय निरीक्षण के दौरान इन दवा की दुकानों पर अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस हुए निलंबित

​विभाग ने अलग-अलग अवधि के लिए निम्नलिखित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए हैं:

5 दिनों के लिए निलंबित:

  1. गायत्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर (शास्त्री नगर): 17 से 21 नवंबर तक।
  2. ताहिर मेडिकोज (सर्वोदय बस्ती): 24 से 28 नवंबर तक।

10 दिनों के लिए निलंबित (17 से 26 नवंबर तक):

3.  गुरु फार्मेसी (रामपुरा बस्ती)

4.  बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (मस्जिद चौक, नोखा)

5.  गहलोत मेडिकल स्टोर (कक्कू)

10 दिनों के लिए निलंबित (24 नवंबर से 3 दिसंबर तक):

6.  श्री करणी कृपा मेडिकल एंड जनरल स्टोर (हदां)

7.  श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर (पचारा उर्फ अमरपुरा)

​इस अवधि के दौरान ये मेडिकल स्टोर दवाओं की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।


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