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बीकानेर: 'चाइनीज मांझे' पर जिला मजिस्ट्रेट का कड़ा हंटर; आखातीज से पहले थोक व खुदरा बिक्री प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी सीधी जेल

India-1stNews



– जीरो टॉलरेंस: जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने जारी किए निषेधात्मक आदेश; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई।

– क्यों लगा बैन? धातु निर्मित मांझा पक्षियों के लिए 'काल' और इंसानों के लिए 'जानलेवा'; विद्युत सप्लाई में बाधा और करंट का भी बड़ा खतरा।

– सख्त चेतावनी: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दर्ज होगा मुकदमा; पुलिस रखेगी भंडारण और परिवहन पर पैनी नजर।

बीकानेर, 08 अप्रैल (बुधवार)।बीकानेर के ऐतिहासिक पर्व अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी का जुनून चरम पर रहता है, लेकिन इस बार जानलेवा मांझे के साथ पतंग उड़ाना महंगा पड़ सकता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत जैन ने लोक स्वास्थ्य और पशु-पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक, प्लास्टिक और धातु निर्मित 'चाइनीज मांझे' को जिले की सीमा में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

खतरनाक है यह 'धात्विक' मांझा

​प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में पतंगबाजी के लिए आयरन पाउडर और ग्लास पाउडर जैसे पदार्थों से बना मांझा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मांझा न केवल धारदार है, बल्कि विद्युत का सुचालक भी है।

  • इंसानी खतरा: दुपहिया वाहन चालकों के गले में फंसने से यह साइलेंट किलर साबित होता है।
  • पक्षियों पर वार: आसमान में उड़ने वाले परिंदों के पंख इस मांझे से कटकर वे दम तोड़ देते हैं।
  • विद्युत संकट: बिजली के तारों के संपर्क में आने पर यह मांझा करंट फैलाता है, जिससे पतंग उड़ाने वाले की जान जा सकती है और बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है।

नई धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

​मजिस्ट्रेट ने साफ किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस मांझे का भंडारण, परिवहन या उपयोग करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 और अन्य प्रचलित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील

​जिला मजिस्ट्रेट ने बीकानेर के नागरिकों से अपील की है कि वे परंपराओं का आनंद लें, लेकिन केवल सूती धागे (सद्दी) का ही उपयोग करें। प्रशासन ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बाजारों में सघन तलाशी अभियान चलाएं ताकि इस जानलेवा मांझे की बिक्री को रोका जा सके।

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