– सख्त एक्शन: जांच में नियमों की अनदेखी पड़ गई भारी; सहायक औषधि नियंत्रक ने जारी किए निलंबन के आदेश।
– ये स्टोर आए चपेट में: शिवबाड़ी, तिलक नगर और उदासर फांटा स्थित मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज।
– चेतावनी: दवाइयों के रख-रखाव और बिक्री में लापरवाही पर विभाग का कड़ा रुख; आगे भी जारी रहेगी सघन जांच।
बीकानेर, 30 अप्रैल (गुरुवार)। बीकानेर में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के बाद अमल में लाई गई है।
नियमों की अनदेखी पर मिली सजा
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि जिले में दवाइयों की बिक्री और उनके रिकॉर्ड के रख-रखाव को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जांच के दौरान जिन मेडिकल स्टोर्स पर मापदंडों का उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।
इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई:
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मेडिकल स्टोर का नाम |
स्थान |
निलंबन अवधि |
समय सीमा |
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खुशी मेडिकोज |
शिवबाड़ी चौराहा |
4 दिन |
4 मई से 7 मई तक |
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गणपति मेडिकल एंड जनरल स्टोर |
जयपुर रोड, तिलक नगर |
10 दिन |
30 अप्रैल से 9 मई तक |
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बीकाणा मेडिकल एंड जनरल स्टोर |
उदासर फांटा के सामने |
10 दिन |
30 अप्रैल से 9 मई तक |
विभाग की अपील
सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच जारी रहेगी। यदि किसी भी स्टोर पर बिना फार्मासिस्ट के दवा वितरण, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री या रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं को औषधि अधिनियम के नियमों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए हैं।

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