— साल के दो स्थानीय अवकाश घोषित: जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन द्वारा जारी आदेश के तहत जून और नवंबर में सरकारी दफ्तरों व संस्थानों में रहेगी छुट्टी।
— धार्मिक त्योहारों पर मिलेगी सहूलियत: 25 जून 2026 (गुरुवार) को निर्जला एकादशी तथा दीपावली पर्व के दौरान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को धनतेरस के मौके पर बीकानेर जिले में रहेगा अवकाश।
— आदेश तत्काल प्रभाव से लागू: जिला प्रशासन द्वारा आदेश की प्रति सभी सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और कोषागार कार्यालयों को विधिक पालना के लिए भिजवाई गई।
बीकानेर, 18 जून (गुरुवार)। बीकानेर जिले के सरकारी कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम जनता के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए बीकानेर जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले दो महत्वपूर्ण स्थानीय अवकाशों (Local Holidays) की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेश के अनुसार, इस वर्ष जून महीने में आने वाली 'निर्जला एकादशी' और नवंबर में दीपावली के पावन पर्व के दौरान 'धनतेरस' पर संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
25 जून को निर्जला एकादशी और 6 नवंबर को धनतेरस की रहेगी छुट्टी
जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक और विधिक जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
इसके तहत वर्ष 2026 के दो निर्धारित स्थानीय अवकाश इस प्रकार रहेंगे:
- पहला स्थानीय अवकाश: 25 जून 2026 (गुरुवार) को अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई जाने वाली निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर रहेगा। बीकानेर में इस दिन बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन, मटकी वितरण और सेवा कार्य किए जाते हैं।
- दूसरा स्थानीय अवकाश: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को पांच दिवसीय दीपोत्सव के प्रथम दिन यानी धनतेरस के शुभ अवसर पर रहेगा। इस दिन शहर के बाजारों में भारी खरीदारी और धार्मिक पूजा-अर्चना का माहौल रहता है, जिसे देखते हुए यह अवकाश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर लागू रहेगा आदेश
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इस आदेश के बाद बीकानेर जिले के समस्त राजकीय (सरकारी) कार्यालयों, अर्ध-शासकीय संस्थानों, जिला स्तरीय कचहरियों, राजकीय एवं निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों (कॉलेजों) में इन दोनों निर्धारित तिथियों को पूर्ण अवकाश रहेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि जो परीक्षाएं पहले से बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा इन तारीखों में तय की जा चुकी हैं, वे अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही संचालित होंगी। इसके साथ ही बैंक और कोषागार (Treasury) कार्यालयों पर यह स्थानीय अवकाश प्रभावी नहीं होगा, वे भारत सरकार व आरबीआई (RBI) के नियमानुसार संचालित रहेंगे।

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