— गंगाशहर पुलिस की कार्रवाई: उदयरामसर बाईपास के पास पुलिस ने पिकअप को रुकवाकर ली तलाशी; 35 भरे और 2 खाली सिलेंडर बरामद।
— कोई दस्तावेज नहीं मिला: चालक के पास सिलेंडरों के परिवहन व वितरण से संबंधित बिल, वाउचर या गेटपास नहीं मिला।
— अनधिकृत उपयोग की आशंका: व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे भारत पेट्रोलियम (BPCL) के सिलेंडर।
— आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस: डीएसओ नरेश शर्मा के अनुसार एलपीजी नियम 2000 के उल्लंघन पर सिलेंडर जब्त, विस्तृत जांच जारी।
बीकानेर, 04 अगस्त। बीकानेर शहर की गंगाशहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के परिवहन और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने एक पिकअप वाहन से 37 घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर जब्त किए हैं और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उदयरामसर बाईपास के पास हुई कार्रवाई
जिला रसद अधिकारी (DSO) नरेश शर्मा ने बताया कि गंगाशहर थानाधिकारी को 3 अगस्त को सटीक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उदयरामसर बाईपास के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रुकवाकर उसकी सघन तलाशी ली।
तलाशी के दौरान वाहन में कुल 37 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें से 35 सिलेंडर भरे हुए तथा 2 खाली थे। जब्त किए गए सभी सिलेंडरों पर 'भारत पेट्रोलियम' (BPCL) का अंकन किया हुआ था।
नहीं दिखा सका कोई वैध दस्तावेज या बिल
पूछताछ के दौरान वाहन चालक ने स्वीकार किया कि वह सिलेंडरों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। हालांकि, जब पुलिस ने परिवहन और वितरण से संबंधित बिल, वाउचर, गेटपास या आधिकारिक दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्रारंभिक जांच में घरेलू सिलेंडरों का अनधिकृत व व्यावसायिक उपयोग किए जाने की बात सामने आई है।
एलपीजी वितरण आदेश 2000 के तहत कार्रवाई
डीएसओ नरेश शर्मा ने बताया कि 'एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000' तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर सभी 37 सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि सिलेंडरों की आपूर्ति कहां से हुई थी और इन्हें किस अनधिकृत स्थान पर सप्लाई किया जाना था।

0 Comments