— बड़ी कार्रवाई: जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं और नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधियों के अवैध भंडारण-बिक्री पाए जाने पर बीकानेर में दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निरस्त कर दिए गए हैं।
— प्रभावित मेडिकल स्टोर्स: अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के अनुसार, के.ई.एम. रोड स्थित चन्द्रा मेडिकल स्टोर (डागा बिल्डिंग हनुमान मंदिर के पीछे) और पूगल रोड स्थित श्री श्याम मेडिकल एजेंसी (शिव धर्म कांटे के पास, बंगलानगर) पर यह कार्रवाई की गई है।
— कानूनी प्रावधान: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
बीकानेर: जिले में स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रण शाखा ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को की गई इस औचक कार्रवाई से शहर के दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
नशीली दवाओं के अवैध भंडारण और क्रय-विक्रय पर गिरी गाज
औषधि नियंत्रण विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ मेडिकल स्टोर्स पर नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसी औषधियों का क्रय-विक्रय और भंडारण किया जा रहा है जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग होता है।
इसी सूचना के आधार पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के नेतृत्व में जांच दल ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों—पुराना बस स्टैंड के सामने के.ई.एम. रोड स्थित चन्द्रा मेडिकल स्टोर तथा पूगल रोड बंगलानगर स्थित श्री श्याम मेडिकल एजेंसी पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। नियमों का उल्लंघन स्पष्ट होने पर विभाग ने बिना किसी विलंब के दोनों मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी मेडिकल संचालक को बख्शा नहीं जाएगा।

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