अफीम तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस कोर्ट श्रीगंगानगर ने बीकानेर निवासी एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, दो आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए, जिन्हें मफरूर घोषित किया गया है। यह निर्णय एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने गुरुवार को सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि यह कार्रवाई 1 मई 2014 को श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना पुलिस द्वारा की गई थी। आईपीएस प्रशिक्षु जय यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एन ब्लॉक के इंदिरा पार्क में दो युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। दबिश के दौरान पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।
इनकी पहचान बीकानेर मुक्ताप्रसाद नगर निवासी भूपेंद्र कुमार चौधरी और वरुण कुमार मेघवाल के रूप में हुई। तलाशी में उनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अफीम रामभरोसे उर्फ कालूराम जाट (निवासी भोपालगढ़, जोधपुर) से खरीदी थी। जांच के बाद पुलिस ने रामभरोसे, भूपेंद्र और वरुण के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
अदालत ने वरुण मेघवाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं भूपेंद्र चौधरी और रामभरोसे जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गए। अदालत ने इन दोनों को मफरूर (भगोड़ा) घोषित कर दिया है।
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