बीकानेर। मोटर यान दूर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर की पीठासीन अधिकारी ने 06 वर्ष पुराने प्रकरण में मृतक के वारिसों को 44.85 लाख रूपये मुआवजा देने के आदेश दिए है। मामले के अनुसार 8 मार्च 2019 को बिंधाला निवासी सांवरलाल केन्द्रीय रोडवेज बस स्टेड बीकानेर पर पेट्रोल पम्प के पास खडा था तभी बीछवाल की तरफ से आयी एक बोलेरो केम्पर के चालक ने तेजी गति व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए साइड मे खड़े सांवरलाल को टकर मारकर भाग गया। दूर्घटना में लगी चोटो की वजह से दौराने इलाज 09 मार्च को सांवरलाल की पी.बी. एम. अस्पताल बीकानेर मे मृत्यु हो गई। मृतक के वारिसो कि और से अधिकारण में मुआवजे का दावा पेश किया गया। मामले कि सुनवाई के बाद अधिकरण ने बीमा कम्पनी न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी को मृतक के वारिसो को 44.85 लाख रूपयें भुगतान करने तथा दावा पेश करने से फेसले कि दिनांक तक अवार्ड राशि 44.85 लाख पर 7 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज भी अदा करने के आदेश पारित किये। वारिसों की और से पेरवी एडवोकेट भंवर बिश्नोई ने की।
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