बीकानेर। बीते दिनों हुए पुलिस लाठीचार्ज और पत्थरबाजी प्रकरण में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता रामनिवास कूकणा, कृष्ण गोदारा और हरीराम गोदारा सहित कुल 11 आरोपियों को बीकानेर की अदालत से जमानत मिल गई है।
इस मामले में अधिवक्ता रामरतन गोदारा, उनके चैंबर के बजरंग जाट, राम गोदारा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की। इससे पूर्व निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के पश्चात कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत देने का आदेश जारी किया।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस नेता रामनिवास कूकणा के नेतृत्व में आयुष्मान हॉस्पिटल के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। विरोध में उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थराव किया और बैरिकेड्स गिरा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने कूकणा सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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