Mobile Logo Settings

Mobile Logo Settings
Advertisement
Advertisement

बीकानेर में औषधि नियंत्रण विभाग का बड़ा हंटर: अनियमितताएं मिलने पर 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित; देखें पूरी सूची और तारीखें

India-1stNews


​— बड़ी कार्रवाई: निरीक्षण के दौरान नियमों की अवहेलना और गड़बड़ी पाए जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक ने जारी किए निलंबन के कड़े आदेश।

1 से 15 दिनों तक की तालाबंदी: अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स पर उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की गंभीरता के आधार पर तय की गई निलंबन की अवधि।

शहरी और ग्रामीण अंचल रडार पर: सादुल कॉलोनी, मॉडर्न मार्केट और रानी बाजार सहित जामसर, शेरेरा, केसरदेसर जाटान व लालमदेसर के मेडिकल स्टोर शामिल।

बीकानेर, 5 जून (शुक्रवार)। बीकानेर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों के रखरखाव, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और फार्मासिस्ट की मौजूदगी को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। विभाग द्वारा हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण और जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की विधिक अनियमितताएं पाए जाने पर बीकानेर के 7 मेडिकल स्टोर्स के रिटेल ड्रग अनुज्ञापत्र (ड्रग लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

​अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक (Assistant Drug Controller) देवेंद्र कुमार केदावत ने इस कड़े प्रशासनिक और विधिक एक्शन की आधिकारिक जानकारी साझा की है।

लाइसेंस निलंबन की समय-सारणी (शेड्यूल और प्रभावी तारीखें)

​सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के अनुसार, संबंधित मेडिकल स्टोर्स द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों की अवहेलना करने पर उनके लाइसेंस अलग-अलग अवधियों के लिए निलंबित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

मेडिकल स्टोर का नाम व पता

निलंबन की अवधि

प्रभावी तारीखें

1.

महेश मेडिकल स्टोर (श्री राम हॉस्पिटल के पास, सादुल कॉलोनी, बीकानेर)

01 दिन

11 जून

2.

ऋषभ मेडिकोज (मॉडर्न मार्केट, बीकानेर शहर)

01 दिन

11 जून

3.

महाकाल मेडिकल एंड जनरल स्टोर (शेरेरा, बीकानेर)

10 दिन

8 जून से 17 जून तक

4.

कोहरी Medical Store (जामसर, बीकानेर)

10 दिन

8 जून से 17 जून तक

5.

श्री लक्ष्मी मेडिकोस एंड जनरल स्टोर (के. जी. कोम्पलेक्स के पास, रानी बाजार, बीकानेर)

10 दिन

15 जून से 24 जून तक

6.

श्री गणेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर (केसरदेसर जाटान, बीकानेर)

10 दिन

15 जून से 24 जून तक

7.

श्री श्याम मेडिकल स्टोर (लालमदेसर, बीकानेर)

15 दिन

5 जून से 19 जून तक

निलंबन अवधि के दौरान दवा बेचने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

​सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) जिस अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं, उस दौरान वे किसी भी प्रकार की एलोपैथिक या अन्य प्रतिबंधित दवाओं का क्रय-विक्रय (Sale and Purchase) नहीं कर सकेंगे। यदि निलंबन अवधि के दौरान कोई भी दुकान बैकडोर से खुली पाई गई या दवा बेचते हुए पकड़ी गई, तो ड्रग एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत सीधे कोर्ट केस (मुकदमा) दर्ज कर लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त (Cancel) करने की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

​विभाग की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से बीकानेर संभाग के दवा व्यापारियों और केमिस्ट एसोसिएशन में हड़कंप मच गया है। औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी सुनिश्चित करें, बिना डॉक्टर के पर्चे के शेड्यूल-H दवाइयां न बेचें और नशीली व प्रतिबंधित दवाओं के स्टॉक का बकायदा विधिक रिकॉर्ड मेंटेन रखें।


Post a Comment

0 Comments

📰 India First News — विज्ञापन एवं न्यूज़ देने के लिए संपर्क करें: 8562008562