— दोनों को पहनना होगा हेलमेट: दुपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट हुआ पूरी तरह अनिवार्य।
— 16 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान: आईजी ओमप्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर यातायात पुलिस बीकानेर संभालेगी सड़कों पर मोर्चा।
— दस्तावेज भी होंगे चेक: केवल हेलमेट ही नहीं; ISI मार्का हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस (DL), इंश्योरेंस (बीमा) और पीयूसी (PUC) न होने पर भी होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।
— जागरूकता के अनोखे प्रयास: नुक्कड़ नाटक, टोल नाकों पर मुफ्त आई चेकअप, वाहनों और निराश्रित पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने सहित आयोजित होंगी कई गतिविधियां।
बीकानेर, 2 जुलाई (गुरुवार)। बीकानेर शहर सहित पूरे जिले के दुपहिया वाहन चालकों के लिए यह बेहद जरूरी और सतर्क करने वाली खबर है। यदि आप कल से घर से बाहर अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी लेकर निकल रहे हैं, तो हेलमेट लगाना बिल्कुल न भूलें। पुलिस मुख्यालय (PHQ) राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस बीकानेर द्वारा कल यानी 03 जुलाई 2026 से पूरे जिले में एक व्यापक और सख्त 'राज्यव्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान' शुरू किया जा रहा है, जो 16 जुलाई 2026 तक लगातार संचालित होगा।
आईजी और एसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग, दोनों सवारियों को छूट नहीं
यातायात पुलिस निरीक्षक (CI Traffic) नरेश निर्वाण ने अभियान के व्यापक खाके की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष अभियान बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस (IG) और जिला पुलिस अधीक्षक (SP) मृदुल कच्छावा के सीधे दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत राज्य सरकार के कड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। अब दुपहिया वाहन पर यात्रा कर रहे दोनों व्यक्तियों (चालक और पीछे बैठी सवारी) के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना होगा, तो यातायात पुलिस द्वारा मौके पर ही चालान काटने की सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस केवल लोकल स्तर के हेलमेट नहीं, बल्कि ISI मार्का प्रमाणित हेलमेट की अनिवार्यता की ही जांच करेगी।
इन कमियों पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा
चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस केवल हेलमेट तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुपहिया वाहनों को रोककर अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेजों की भी सघन जांच की जाएगी। वाहन चालकों के पास:
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
- वाहन का प्रभावी बीमा (Insurance)
- अपडेटेड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) होना अनिवार्य है। इनमें से कोई भी दस्तावेज गायब मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों (NH/SH) पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों, तेज गति (Over Speeding) से वाहन दौड़ाने वालों और एक्सप्रेस-वे पर लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस क्रेन और स्पीड राडार के माध्यम से प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करेगी।
चैकिंग के साथ-साथ जागरूकता के चलेंगे 'मल्टीपल शो'
सीआई नरेश निर्वाण ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि आमजन के जीवन को सुरक्षित करना है। इसके लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:
- शैक्षणिक संस्थानों में दस्तक: स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्कूली बच्चों को ले जाने वाली 'बाल वाहिनियों' (स्कूल बसों-ऑटो) की फिटनेस और नियमों की कड़ाई से चेकिंग होगी।
- गांधीवादी तरीका व नुक्कड़ नाटक: नियम तोड़ने वालों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा और पुष्प (फूल) वितरित कर हेलमेट पहनने का आग्रह किया जाएगा।
- सुरक्षात्मक कदम: रात के समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए धीमी गति के वाहनों (जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऊंट गाड़ा) पर चमकीली रिफ्लेक्टर टेप चिपकाई जाएगी। सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के गले और सींगों पर भी रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई जाएगी।
- फ्री मेडिकल कैंप व रैली: हाईवे के मुख्य टोल नाकों पर ट्रक और बस चालकों की आंखों का निशुल्क मेडिकल और आई चेकअप कैंप लगाया जाएगा, साथ ही शहर में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन भी होगा।
बीकानेर जिला पुलिस की आमजन से विशेष अपील
"बीकानेर जिला पुलिस समस्त सम्मानित नागरिकों और वाहन चालकों से पुरजोर अपील करती है कि यात्रा के दौरान अपने वाहनों के समस्त कानूनी दस्तावेज हमेशा पूर्ण और अपडेट रखें। दुपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से ISI मार्का हेलमेट पहनें और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। तेज गति में वाहन न चलाएं और भूलकर भी कभी नशे की हालत में (Drink and Drive) वाहन को हाथ न लगाएं। यातायात नियमों का सम्मान करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, ताकि आप मार्ग में होने वाली असुविधा और चालानी कार्रवाई से बच सकें।"

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