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बीकानेर: एल्युमिनियम फिटिंग के ₹1.69 लाख हड़पने पर मुकदमा दर्ज

India-1stNews



​— मकान में कराया था फिटिंग का काम: पवनपुरी स्थित 'श्री करणी एल्युमिनियम' के संचालक से आरोपी धनराज सोनी ने कराया था काम।

₹1.94 लाख के बिल में से केवल ₹25,000 दिए: काम पूरा होने के बाद बकाया ₹1.69 लाख मांगने पर टालमटोल करता रहा आरोपी।

लीगल नोटिस के बाद भी इनकार: पैसे न चुकाने पर पीड़ित ने अधिवक्ता के जरिए भिजवाया था कानूनी नोटिस; नहीं मिला जवाब।

इस्तगासे के जरिए दर्ज हुआ मुकदमा: एसीजेएम-3 कोर्ट के आदेश पर जेएनवीसी पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज कर एएसआई फूसाराम को सौंपी जांच।

बीकानेर, 04 अगस्त। बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी (JNV) थाना क्षेत्र में एल्युमिनियम फर्नीचर फिटिंग का काम करवाने के बाद बकाया राशि नहीं चुकाने और धोखाधड़ी करने का एक मामला दर्ज हुआ है। अदालत (ACJM-3) के इस्तगासे पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वर्ष 2024 में कराया था काम, ₹1.69 लाख अटकाए

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, परिवादी हनुमान (पुत्र शेरराम, निवासी— घड़सीसर रोड, गंगाशहर, बीकानेर) की नागणेची मंदिर (पवनपुरी) के पास 'श्री करणी एल्युमिनियम' के नाम से दुकान है।

​परिवादी ने बताया कि वर्ष 2024 में आरोपी धनराज सोनी (पुत्र सत्यनारायण सोनी, निवासी— वीर तेजा मंदिर के पास, चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर) उसकी दुकान पर आया और अपने नए बने मकान में एल्युमिनियम फर्नीचर व स्टील रेलिंग फिटिंग का काम करवाया। काम के दौरान आरोपी ने एडवांस के रूप में केवल ₹25,000 का भुगतान किया था।

​7 फरवरी 2024 को काम पूरा होने पर कुल ₹1,94,000 का बिल बना। एडवांस काटकर बकाया ₹1,69,000 आरोपी ने बाद में देने का वादा किया था।

बार-बार तकाजे पर टालमटोल, फिर पैसे देने से किया साफ इनकार

​काम पूरा होने के बाद जब परिवादी ने अपनी मेहनत के पैसे मांगे, तो आरोपी समय मांगकर टालमटोल करता रहा। 25 फरवरी 2025 को आरोपी ने 6 माह की और मोहलत मांगी, लेकिन समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया।

​परेशान होकर पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से 23 जून 2026 को कानूनी नोटिस भेजा, जिस पर आरोपी ने फोन कर पैसे चुकाने से साफ इनकार कर दिया।

अदालत के आदेश पर जेएनवीसी थाने में केस दर्ज

​थाने व एसपी कार्यालय में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने एसीजेएम (ACJM) कोर्ट संख्या 3 में धारा 175(3) BNSS के तहत इस्तगासा (परिवाद) पेश किया।

​अदालत द्वारा 14 जुलाई 2026 को दिए गए आदेशों की पालना में 3 अगस्त 2026 को जेएनवीसी पुलिस थाने में आरोपी धनराज सोनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले की अग्रिम तफ्तीश सहायक उप-निरीक्षक (ASI) फूसाराम कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।


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