— बाल अधिकार संरक्षण पर एक्शन: बीकानेर में बाल श्रम के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की टीम ने कोटगेट रेलवे फाटक के पास स्थित ‘ओसवाल ट्रेडर्स’ दुकान से एक बाल श्रमिक को सुरक्षित मुक्त करवाया है।
— बाल कल्याण समिति को सुपुर्द: मुक्त कराए गए बच्चे को समुचित पुनर्वास और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति, बीकानेर के सुपुर्द कर दिया गया है।
— दुकान मालिक पर मामला दर्ज: पुलिस ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत दुकान मालिक के खिलाफ कोटगेट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बीकानेर। बीकानेर में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की टीम ने कोटगेट रेलवे फाटक के पास स्थित ओसवाल ट्रेडर्स दुकान से एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। टीम ने बच्चे को पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति, बीकानेर को सुपुर्द किया है। वहीं, दुकान मालिक के खिलाफ कोटगेट थाने में मामला दर्ज किया गया है।
दुकान मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस कार्रवाई के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइट्स एवं एएचटी), राजस्थान जयपुर के आदेश और बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक ओमप्रकाश के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल दीपचंद सारण के सुपरविजन में मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की।
पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 की धाराओं 3, 7, 11 और 14, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 79 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 146 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
कार्रवाई करने वाली टीम में पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक शिशपाल, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और कांस्टेबल रामनिवास शामिल रहे।
पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

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