— बड़ी कार्रवाई: औषधि विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं और कमियां पाए जाने पर बीकानेर जिले के 5 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं।
— सख्त आदेश: अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले इन मेडिकल स्टोर्स पर अलग-अलग अवधि के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
बीकानेर, 4 नवंबर: जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा दवाइयों की बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में की गई जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर बीकानेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई और निलंबन की अवधि
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान नियमों की पालना न मिलने पर निम्नलिखित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है:
- ममता मेडिकोज़ (चोपड़ा बाड़ी, गंगाशहर - बद्री भैरव मंदिर के पास): इस मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 12 से 15 नवंबर तक (4 दिनों के लिए) निलंबित किया गया है।
- भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर (बस स्टैण्ड, छत्तरगढ़): इस प्रतिष्ठान का अनुज्ञापत्र 12 से 16 नवंबर तक (5 दिनों के लिए) निलंबित किया गया है।
- बीकाजी मेडिकोज (करणी इंडस्ट्रियल एरिया): इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी 12 से 16 नवंबर तक (5 दिनों के लिए) निलंबित किया गया है।
- चौधरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (पलाना): इस स्टोर का अनुज्ञापत्र 12 से 21 नवंबर तक (10 दिनों के लिए) निलंबित किया गया है।
- जे.डी. मेडिकल स्टोर (सादुल कॉलोनी): इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 16 से 27 नवंबर तक (12 दिनों के लिए) निलंबित किया गया है।
औषधि विभाग की इस सख्त कार्रवाई से जिले के अन्य दवा विक्रेताओं और मेडिकल संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवाइयों के रख-रखाव, बिलिंग और मेडिकल मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी यह औचक निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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