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पुलिस ने बनाया हत्या-लूट का मास्टरमाइंड, 4 साल बाद कोर्ट से बेकसूर; अधिवक्ता दीपक दायमा ने दिलाया न्याय

India-1stNews





जयपुर। जयपुर जिले के नरैना कस्बे में 25 नवम्बर 2021 की रात हुई वृद्धा की हत्या और डकैती के मामले में पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बताया गया पड़ोसी गोपीराम खटीक को 4 साल बाद न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। SC-ST मामलों की विशेष अदालत के जज विद्यानंद शुक्ला ने यह अहम फैसला सुनाया।

मामले में पुलिस ने दावा किया था कि गोपीराम ने पीड़ित पांचूराम से 50 हजार रुपये उधार ले रखे थे और घर में मौजूद नकदी व जेवरात की जानकारी होने के कारण वारदात की योजना बनाई। हालांकि, ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक दायमा व किरण नराणिया ने तर्क दिया कि पीड़ित ने कभी भी गोपीराम का नाम नहीं लिया, न ही पुलिस या अदालत में उसके खिलाफ कोई बयान दिया।

अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि गोपीराम से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही उसके कर्ज लेने का कोई सबूत पेश किया गया। मात्र संदेह, आंकड़े पूर्ति और मीडिया में वाहवाही पाने के लिए पुलिस ने उसे मामले में फंसा दिया।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने में असफल मानते हुए संदेह का लाभ देकर गोपीराम को बरी कर दिया।

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