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हाईकोर्ट के आदेश पर बिश्नोई समाज की आपत्ति, कहा– “हम शांतिप्रिय, हमें गैंग न कहा जाए”

India-1stNews



राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की ओर से गठित SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर आया। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि दिसंबर 2023 में गठित SIT की जांच में सामने आया कि अवैध शराब और नशे का कारोबार करने वाले तस्कर पेपर लीक गैंग में शामिल हो गए थे। इस पूरे नेटवर्क में ट्रेनी SI तक शामिल थे।

जांच जनवरी 2024 में तब शुरू हुई, जब आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे डालूराम मीणा को डमी उम्मीदवार बैठाकर परीक्षा पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हर्षवर्धन मीणा, जगदीश विश्नोई, शिवरतन मोट और यूनिक भांबू समेत कई गिरफ्तारियां हुईं। एसओजी ने अब तक 55 SI सहित कुल 122 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट ने अपने 202 पेज के आदेश में कहा कि RPSC के पूर्व चेयरमैन व 6 सदस्यों की सक्रिय भूमिका पेपर लीक में रही। कोर्ट ने आदेश दिया कि नई भर्ती करवाई जाए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाए। साथ ही, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर SI की जॉइनिंग की थी, उन्हें उनके मूल पद पर बहाल करने का आदेश भी दिया गया।

वहीं, इस आदेश में प्रयुक्त "बिश्नोई गैंग" शब्द को लेकर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने आपत्ति जताई है। सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिश्नोई समाज शांति, जीव संरक्षण और पर्यावरण रक्षा के लिए जाना जाता है। ऐसे में "गैंग" शब्द पूरे समाज की भावनाओं को आहत करता है। समाज ने माननीय न्यायालय से इस शब्द को आदेश से हटाने की अपील की है।




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