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RTE एडमिशन 2026: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में अब 4 क्लासों में मिलेगा फ्री एडमिशन; 20 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, जानें उम्र का नया गणित

India-1stNews



– बड़ी राहत: नर्सरी के साथ अब LKG, UKG और पहली क्लास में भी सीधे प्रवेश; खाली पड़ी सीटों पर भी गरीब बच्चों को मिलेगा हक

– शेड्यूल जारी: 6 मार्च को निकलेगी पहली लॉटरी; 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए सुनहरा मौका, यहाँ देखें पूरी टाइमलाइन

बीकानेर/जयपुर, 14 फरवरी (शनिवार)।राजस्थान के अभिभावकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का आगाज होने जा रहा है। इस बार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक, यानी कुल चार कक्षाओं को फ्री एडमिशन के दायरे में शामिल कर लिया है।

​प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक (RTE प्रभारी) चंद्र किरण पंवार ने बताया कि इस बदलाव से प्रदेश में फ्री शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या में काफी इजाफा होगा।

क्या हुआ है बदलाव? (पुराना vs नया नियम)

​पहले आरटीई के तहत केवल नर्सरी या पहली क्लास में ही प्रवेश का विकल्प मिलता था। लेकिन अब अभिभावक अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से चार अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं।

नया उम्र का फॉर्मूला:

  • नर्सरी (Pre-Primary 3+): 3 से 4 साल की उम्र।
  • LKG (Pre-Primary 4+): 4 से 5 साल की उम्र।
  • UKG (Pre-Primary 5+): 5 से 6 साल की उम्र।
  • पहली क्लास (1st Class): 6 से 7 साल की उम्र।

सीटों का गणित: कैसे मिलेगा दाखिला?

​इस बार विभाग ने 'एवरेज सीट फॉर्मूला' अपनाया है। निजी स्कूलों में पिछले 3 वर्षों के औसत प्रवेश के आधार पर 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी।

  • खाली सीटें भी भरेंगी: पहले यदि LKG या UKG में कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता था, तो वह सीट खाली रह जाती थी। अब उन खाली सीटों पर भी आरटीई के तहत नया प्रवेश दिया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण तिथियां (नोट कर लें)

कार्य

तारीख

ऑनलाइन आवेदन शुरू

20 फरवरी से 4 मार्च तक

ऑनलाइन लॉटरी (मेरिट)

6 मार्च 2026

दस्तावेज सत्यापन (प्रथम चरण)

13 मार्च से 21 मार्च तक

द्वितीय चरण की लॉटरी

27 मार्च 2026

अंतिम शेष सीटों का आवंटन

13 अप्रैल 2026


अभिभावकों के लिए जरूरी दस्तावेज

​आवेदन के लिए अभिभावकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जिनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (आधार/राशन कार्ड), और आय प्रमाण पत्र मुख्य हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।


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