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नहरबंदी में राहत: बीकानेर शहर के लिए 'वाटर टैंकर' की दरें निर्धारित; जानिए 5 किलोमीटर के लिए आपको कितने देने होंगे पैसे?

India-1stNews



​– राहत की खबर: ग्रीष्मकाल 2026 के लिए टैंकरों का आधिकारिक किराया निर्धारित; नहरबंदी के दौरान जनता को लूट से बचाएगा प्रशासन।

– रेट लिस्ट जारी: पहले 5 किलोमीटर के लिए प्रति 1000 लीटर ₹105; अतिरिक्त दूरी पर लगेगा प्रति किलोमीटर चार्ज।

– हेल्पलाइन नंबर: दर से अधिक पैसा मांगने पर ट्रांसपोर्ट और जलदाय विभाग के कंट्रोल रूम पर कर सकेंगे सीधा फोन।

​बीकानेर, 17 अप्रैल (शुक्रवार)। बीकानेर में जारी नहरबंदी और बढ़ते तापमान के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में निजी टैंकर संचालकों द्वारा अधिक वसूली की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेशानुसार अब पूरे शहरी क्षेत्र में टैंकर आपूर्ति की दरें ग्रीष्म ऋतु 2026 तक के लिए तय कर दी गई हैं।

​क्या हैं नई निर्धारित दरें?

​जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार टैंकरों का किराया इस प्रकार रहेगा:

दूरी

निर्धारित दर (प्रति 1000 लीटर)

प्रथम 5 किलोमीटर तक

₹105/-

5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर

₹21/- (प्रति 1000 लीटर/प्रति किमी अतिरिक्त)


ज्यादा पैसा मांगने पर यहाँ करें शिकायत

​अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया कि ये दरें आमजन के हितों की सुरक्षा के लिए तय की गई हैं। यदि कोई भी टैंकर संचालक इन निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलता है, तो उपभोक्ता निम्नलिखित नंबरों पर तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं:

  1. ​जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय (नियंत्रण कक्ष): 📞 0151-2970048
  2. ​जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED कंट्रोल रूम): 📞 0151-2226454

​विभाग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

​India First News की अपील

​नहरबंदी के इस दौर में पानी का संचय करें और उसे व्यर्थ न बहाएं। यदि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है और टैंकर संचालक अधिक पैसे मांग रहा है, तो जागरूक नागरिक बनें और प्रशासन को सूचित करें।

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