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– विभाग की सख्ती: सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने जारी किए आदेश; जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर की गई कार्रवाई।

– निलंबन की मार: तिलक नगर, रानी बाज़ार, गंगाशहर और खारा स्थित मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज; 8 से 10 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कारोबार।

– कड़ा संदेश: दवा व्यापार में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभाग का अभियान रहेगा जारी।

बीकानेर, 20 अप्रैल (सोमवार)।

बीकानेर में औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए 5 प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई दवाइयों के सुरक्षित भंडारण, रिकॉर्ड संधारण और अन्य वैधानिक नियमों की अनदेखी करने पर की गई है।

इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई (निलंबन सूची):

मेडिकल स्टोर का नाम

स्थान

निलंबन अवधि

कुल दिन

श्रीजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर

तिलक नगर

1 मई से 8 मई

08 दिन

मानवेंद्र डिस्ट्रीब्यूटर्स

तिलक नगर

27 अप्रैल से 6 मई

10 दिन

एन.आर. मेडिकोज

रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया

27 अप्रैल से 6 मई

10 दिन

श्री गोतम मेडिकल एंड जनरल स्टोर

रोड नंबर 5, गंगाशहर

30 अप्रैल से 9 मई

10 दिन

सिद्धि विनायक मेडिकोज

खारा इंडस्ट्रीज एरिया

2 मई से 11 मई

नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

​अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाती है। इन 5 दुकानों पर जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके चलते इनके लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान ये स्टोर किसी भी प्रकार की औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।