— बड़ा एक्शन: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ व आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में प्रदेशभर में चल रहा तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सघन अभियान।
— धारा 7 का उल्लंघन: रानी बाजार, फड़ बाजार और बड़ा बाजार के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स पर खाद्य सुरक्षा टीमों ने मारा छापा; धारीवाल व कुबेर ब्रांड का माल किया सीज।
— विक्रेताओं को दो टूक: पैकेट पर 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी न होने पर जब्त होगी दुकानें; 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू बेचा तो सीधे होगी जेल।
बीकानेर, 5 जून (शुक्रवार)। बीकानेर संभाग में कोटपा एक्ट (COTPA Act - सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले बड़े तंबाकू व्यापारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पान-मसाला विक्रेताओं के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के कड़े दिशा-निर्देशों के तहत जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के तीन बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध व बिना वैधानिक चेतावनी वाला तंबाकू उत्पाद सीज किया है।
इस अचानक हुई कार्रवाई से फड़ बाजार, रानी बाजार और बड़ा बाजार के थोक व परचून तंबाकू व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।
85% सचित्र चेतावनी नहीं तो तंबाकू और विदेशी सिगरेट का बेचान अवैध: डॉ. पुखराज साध
अभिहित अधिकारी तथा बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. पुखराज साध ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 7 के विधिक प्रावधानों के अनुसार देश में बिकने वाले किसी भी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर 85 प्रतिशत भाग पर कैंसर जनित सचित्र चेतावनी अंकित होना अनिवार्य है।
डॉ. साध ने गंभीर खुलासा करते हुए बताया कि बीकानेर के बाजार में धड़ल्ले से बिक रही विदेशी सिगरेट कंपनियां और कुछ नामी घरेलू ब्रांड्स इस नियम का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इन पैकेट्स पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं होती, जिससे युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। सीएमएचओ ने चेतावनी दी है कि कोई भी थोक दुकानदार, पान-मसाला विक्रेता या सड़क किनारे थड़ी-कैबिन लगाने वाला वेंडर यदि बिना चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट या तंबाकू बेचता पकड़ा गया, तो माल जब्त करने के साथ ही उसके खिलाफ विधिक कोर्ट केस दर्ज करवाया जाएगा।
बालाजी, महावीर और गांधी एंटरप्राइजेज पर छापा; कुबेर व धारीवाल ब्रांड सीज
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को सुनियोजित तरीके से शहर के तीन नामी डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदामों और दुकानों को रडार पर लिया:
- मैसर्स श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स (रानी बाजार, बीकानेर)
- मैसर्स महावीर ब्रदर्स (फड़ बाजार, बीकानेर)
- मैसर्स गांधी एंटरप्राइजेज (बड़ा बाजार, बीकानेर)
इन तीनों प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण के दौरान नियमों के विरुद्ध स्टॉक किया गया धारीवाल ब्रांड तंबाकू, कुबेर ब्रांड तंबाकू तथा भारी मात्रा में खुले में बिक रहा अवैध तंबाकू पाया गया। टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत कार्रवाई कर मौके पर लगभग 15 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद सीज कर अपने कब्जे में ले लिया।
माह के अंतिम दिन 'नो टोबैको सेल' और नाबालिगों को बिक्री पर रोक
सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध ने इस कार्रवाई के बाद जिले के सभी तंबाकू व्यवसायियों के लिए सख्त विधिक गाइडलाइन जारी की है:
- नाबालिगों को नो-एंट्री: 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त होगा।
- माह का अंतिम दिन: सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे हर महीने के अंतिम दिन को तंबाकू मुक्त दिवस के रूप में मनाते हुए तंबाकू पदार्थों का विक्रय पूरी तरह बंद रखेंगे।
पिछले एक सप्ताह में काटे 158 चालान, इन जांबाज अधिकारियों ने की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग केवल दुकानों की चेकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले महज एक सप्ताह के भीतर बीकानेर जिले में कोटपा एक्ट की धारा 4 (सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान) और धारा 6 (शैक्षणिक संस्थानों के पास बिक्री) के तहत व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान टीमों ने कुल 158 चालान काटकर 6,380 रुपए का नकद जुर्माना (शास्ति) वसूल किया है।
शुक्रवार को अंजाम दी गई इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में जिले के जांबाज खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह एवं राकेश कुमार गोदारा शामिल रहे, जिनकी मुस्तैदी से इस अवैध नेटवर्क पर लगाम कसी गई है।

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