— तबादलों की डेडलाइन बढ़ी: प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश; पहले 5 जुलाई तक ही थी तबादलों से प्रतिबंध हटाने की समय सीमा।
— शासन सचिव शुचि त्यागी ने किया जारी: पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा (दिनांक 19.06.2026) के क्रम में दी गई छूट की अवधि को अब 10 जुलाई 2026 तक बढ़ाया।
— शिक्षा और चिकित्सा विभाग को छूट नहीं: थर्ड ग्रेड टीचर्स (तृतीय श्रेणी शिक्षक) और वर्षा काल में बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा कर्मियों के तबादलों पर रोक अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगी।
— कर्मचारियों को बड़ी राहत: डेडलाइन बढ़ने से प्रशासनिक स्तर पर रुके हुए अन्य विभागों के ट्रांसफर सूचियों के रास्ते हुए साफ।
जयपुर/बीकानेर, 3 जुलाई (शुक्रवार)। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (Transfers) को लेकर एक बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के तबादलों पर लगी रोक से दी गई छूट की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब राज्य में आगामी 10 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन सचिव शुचि त्यागी ने जारी किए आधिकारिक आदेश
प्रशासनिक सुधार विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अपनी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19.06.2026 के माध्यम से राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध से दिनांक 05.07.2026 तक की छूट प्रदान की थी। अब प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस स्थानांतरण प्रतिबंध में दी गई छूट की अवधि को आगामी 10 जुलाई 2026 तक के लिए विस्तारित (बढ़ाया) किया जाता है।
सरकार के इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी तबादला सूचियां अंतिम दौर में थीं या किसी तकनीकी कारण से अटकी हुई थीं।
थर्ड ग्रेड टीचर्स और चिकित्सा कर्मियों के तबादलों पर रोक रहेगी यथावत
भजनलाल सरकार ने इस संशोधित आदेश में दो बड़े विभागों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ और यथावत रखी है:
- शिक्षा विभाग: शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला (Third Grade) के अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध आगामी आदेशों तक पूरी तरह लागू रहेगा। उन्हें इस समय सीमा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा।
- चिकित्सा विभाग: मानसून/वर्षा काल के दौरान संभावित मौसमी बीमारियों (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया) के प्रकोप और चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक पूरी तरह से यथावत (लागू) रहेगा।



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