— घटना का विवरण: बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रा कॉलोनी के गणेश चौक इलाके में एक युवक के साथ लोहे की पाइप से हमला करने, जातिसूचक गालियां देने और स्कूटी छीनने का गंभीर मामला सामने आया है। — शिकायतकर्ता के आरोप: पीड़ित आकाश जेदिया का आरोप है कि 20 सितंबर की रात कपड़े लेने गए उसके साथ पड़ोसी काली, हाजी, मुनिया, छोटू, नाजम, पोमी, मांगी, राजू सहित अन्य लोगों ने मारपीट की और सिर पर गंभीर वार किया, जिसके बाद उसे पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। — पुलिस कार्रवाई: पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए गए परिवाद पर सदर थाने में BNS की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है; जांच RPS अधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज (CO SC/ST सेल) को सौंपी गई है।
बीकानेर: शहर के सदर थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी इलाके में आपसी विवाद और मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गणेश चौक के पास एक युवक के साथ लोहे की पाइप से सिर पर हमला करने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और उसकी स्कूटी जबरन ले जाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कपड़े लेने गए युवक पर हुआ हमला
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी आकाश जेदिया (पुत्र मुकेश जेदिया, निवासी इंद्रा कॉलोनी) ने बताया कि 20 सितंबर की रात करीब 8 बजे वह अपने दोस्त मदन गोपाल के साथ इंद्रा कॉलोनी में अपनी मुंहबोली धर्म बहन मुस्कान के घर गया था। वहां उसके भाई के कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें लेने के लिए वह गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली काली नामक महिला वहां पहुंची और जातिसूचक गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी महिला ने अपने परिवार और अन्य परिचितों को बुला लिया। FIR में हाजी, मुनिया, छोटू, नाजम, पोमी, मांगी और राजू सहित अन्य लोगों को नामजद किया गया है।
लोहे की पाइप से वार और स्कूटी ले जाने का आरोप
परिवाद के मुताबिक, मुख्य आरोपी हाजी के हाथ में लोहे की पाइप थी, जिससे आकाश के सिर के पीछे जोरदार वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गया। अन्य आरोपियों पर भी मारपीट करने और कमर तथा हाथ में चोटें पहुँचाने का आरोप है।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उसकी स्कूटी (RJ 07 VS 6330) भी जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद मुस्कान और मदन गोपाल ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाया और घायल अवस्था में बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसके सिर में टांके लगाए गए और सीटी स्कैन व अन्य उपचार किया गया। आकाश का यह भी कहना है कि उसने पहले सदर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, CO को सौंपी जांच
पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 189(2), 307 तथा SC/ST Act की धारा 3(1)(R), 3(1)(S), 3(2)(VA) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच RPS अधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज (CO SC/ST सेल, बीकानेर) को सौंपी गई है। पुलिस सभी पहलुओं, चोटों और लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच कर रही है।

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