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बीकानेर: मारपीट व लूटपाट के मामले में न्यायालय ने आठ जनों को किया दोषमुक्त

India-1stNews




बीकानेर@ अपर सत्र न्यायालय नोखा ने 2011 में दर्ज गंभीर आरोपों वाले प्रकरण में सुनवाई करते हुए शनिवार को आठ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार 8 अगस्त 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोपियों पर एक कार्यालय परिसर में अवैध रुप से प्रवेश कर वहां तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट और लूटपाट करते हुए एक व्यक्ति का अपहरण करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकरण में 15 गवाह पेश किए गए, जिसमें से प्रमुख गवाहों की गवाही विरोधाभासी और असंगत पाई गई। प्राथमिकी दर्ज करने में अनावश्यक विलंब और गवाहों द्वारा घटनास्थल पर आरोपियों की पहचान में विरोधाभास के कारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को अविश्वसनीय माना। एडीजे मुकेश कुमार-प्रथम ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष, आरोपियों के विरुद्ध संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा और आठ अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। इसमें विजयराज, मनोहर, राजेंद्र, बाबूलाल, ताराचंद, समधनलाल, समरसेन सिंह, रिछपाल शामिल हैं। अभियुक्त पक्ष की पैरवी एडवोकेट विनायक चितलंगी ने की।


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