बीकानेर। रसद विभाग में कार्यरत तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी सरोज बिश्नोई के घर में दिनदहाड़े चोरी करने वाले अजयपाल बिश्नोई को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, इंदु चौधरी की अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार, सरोज बिश्नोई बच्चों के साथ गांव गई हुई थीं। उनकी गैरमौजूदगी में आरोपी घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और बच्चों के गुल्लक को तोड़कर उसमें रखे 10 हजार रुपये सहित सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। चोरी का सामान थैले में डालकर आरोपी टैक्सी से भाग निकला।
सरोज बिश्नोई के लौटने पर ताले टूटे मिले, जिसके बाद जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से 8 हजार रुपये और आभूषण बरामद हुए।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने यह पहला अपराध बताते हुए न्यूनतम सजा और परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इनकार करते हुए कहा कि नरमी बरतने पर वह दोबारा अपराध कर सकता है। अदालत ने उसे तीन साल का कारावास और अर्थदंड की सजा दी।
इस मामले में परिवादिया की पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।
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