बीकानेर। 1-1 लाख रुपये के चैक अनादरण प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा ने हरीकिशन राठी दलाल (निवासी नोखा) और सहअभियुक्त भंवरलाल को दोषमुक्त कर दिया।
परिवादी प्रवीण कुमार (सादुलपुर) ने आरोप लगाया था कि 2008 में उनकी फर्म के माध्यम से 200 कट्टे चने की दाल भेजी गई, जिसके भुगतान के लिए दोनों ने एक-एक लाख रुपये के दो चैक दिए, जो बाउंस हो गए। मामला पहले सादुलपुर कोर्ट में दर्ज हुआ, बाद में क्षेत्राधिकार के आधार पर नोखा कोर्ट में स्थानांतरित किया गया।
अदालत ने पाया कि परिवादी अपना आरोप सिद्ध नहीं कर सका, इसलिए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता विनायक चितलंगी ने की।
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