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बीकानेर: दहेज, दुष्कर्म व SC/ST एक्ट में झूठा केस कराने की खुली पोल, 5 लोगों को सजा दिलाने कोर्ट पहुंची पुलिस

India-1stNews



​— झूठे मामलों पर पुलिस मुख्यालय का कड़ा रुख: बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर नोखा पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान।

धारा 217 BNSS के तहत कार्रवाई: पुलिस व सरकारी संसाधनों, समय व राजकोष का अपव्यय करने वाले 5 लोगों के विरुद्ध एसीजेएम कोर्ट नोखा में पेश किया गया इस्तगासा।

जांच में एफआर अदम वकू झूठ पाई गई: थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण के नेतृत्व में क्राईम रिकॉर्ड खंगालकर की गई कानूनी कार्रवाई।

कड़ी सजा दिलाने की तैयारी: झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर निर्दोषों को फंसाने और पुलिस का समय बर्बाद करने वालों को नहीं बख्शेगी पुलिस।



बीकानेर, 13 अगस्त। बीकानेर जिले के नोखा थाना पुलिस ने फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर पुलिस प्रशासन का कीमती समय, धन और राजकोष व्यर्थ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक (PHQ) के आदेशों की अनुपालना में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नोखा पुलिस ने जानबूझकर तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर और झूठी कहानियां गढ़कर एफआईआर दर्ज कराने वाले 5 परिवादियों के खिलाफ धारा 217 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत इस्तगासा तैयार कर एसीजेएम (ACJM) न्यायालय नोखा में पेश किया है।

पुलिस और अदालत का समय बर्बाद करने वालों पर एक्शन

​बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश तथा जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बनवारीलाल मीणा और सीओ नोखा जरनैल सिंह के निकट मार्गदर्शन में नोखा थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण (पुलिस निरीक्षक) ने थाने के पुराने क्राइम रिकॉर्ड की गहनता से समीक्षा की।

​समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कारणों से बढ़ा-चढ़ाकर व झूठे तथ्य पेश कर एफआईआर दर्ज कराई थीं। पुलिस अनुसंधान में ये मामले पूरी तरह 'अदम वकू झूठ' (झूठे प्रकरण) पाए गए, जिन्हें बाद में माननीय न्यायालय ने भी एफआर अदम वकू झूठ स्वीकार किया।

इन 5 परिवादियों के खिलाफ कोर्ट में पेश हुआ इस्तगासा

  1. प्रकरण संख्या 269/2023 (SC-ST एक्ट व भादस): परिवादी प्रकाश (50 वर्ष, पुत्र हरखाराम मेघवाल, निवासी— माड़िया, नोखा)।
  2. प्रकरण संख्या 19/2024 (भादस धाराएं): परिवादी भीखसिंह (72 वर्ष, पुत्र गिरधारीसिंह राजपुरोहित, निवासी— हियांादेसर, नोखा)।
  3. प्रकरण संख्या 162/2024 (दहेज व दुष्कर्म धाराएं): परिवादिनी श्रीमती वसुंधरा (22 वर्ष, पुत्री ओमप्रकाश, निवासी— श्यामजी हनुमानजी मंदिर के पास, नोखा)।
  4. प्रकरण संख्या 427/2024 (BNS व PDPP एक्ट): परिवादी श्रवण (34 वर्ष, पुत्र सुगनचंद प्रजापत, निवासी— कुम्हारों का चौक, नोखा)।
  5. प्रकरण संख्या 530/2024 (BNS व SC-ST एक्ट): परिवादी कालुराम (35 वर्ष, पुत्र किशनाराम मेघवाल, निवासी— धुपांलिया, नोखा)।

झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों को चेतावनी

​नोखा थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने से पुलिस का ध्यान वास्तविक अपराधियों को पकड़ने और गंभीर मामलों की जांच से भटकता है, साथ ही निर्दोष लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी जो व्यक्ति पुलिस को गुमराह कर झूठी एफआईआर दर्ज कराएगा, उसके खिलाफ धारा 217 BNSS के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई कर जेल भिजवाने का काम किया जाएगा।


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